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गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो, 17वीं बार जेल से बाहर आए

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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर जेल से बाहर रहने की अनुमति मिल गई है। सुनारिया जिला कारागार प्रशासन ने उन्हें 21 दिनों की फरलो मंजूर की है। दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को यह 17वीं बार अस्थायी रूप से जेल से बाहर आने की अनुमति मिली है।

जेल प्रशासन के मुताबिक, राम रहीम को सुबह करीब 6:05 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच सुनारिया जेल से बाहर निकाला गया। इसके बाद वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम के लिए रवाना हो गए। इससे पहले वह मई में 30 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आए थे।

2017 में सुनाई गई थी 20 साल की सजा

गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को सीबीआई की विशेष अदालत ने दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामलों में दोषी करार दिया था। इसके तीन दिन बाद, 28 अगस्त 2017 को अदालत ने दोनों मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई। इस तरह उन्हें कुल 20 साल की जेल की सजा हुई।

सजा के बाद से राम रहीम कई बार पैरोल और फरलो के जरिए जेल से बाहर आ चुके हैं। मौजूदा 21 दिन की फरलो को मिलाकर यह उनका 17वां मौका है, जब उन्हें अस्थायी रूप से जेल से बाहर रहने की अनुमति मिली है।

चुनावी माहौल के बीच फिर उठ सकती है राजनीतिक बहस

राम रहीम को यह फरलो ऐसे समय मिली है, जब पंजाब में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं और चुनावी माहौल को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो रही हैं। ऐसे में उनकी अस्थायी रिहाई एक बार फिर राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकती है।

गंभीर अपराधों में सजा काट रहे राम रहीम को बार-बार पैरोल या फरलो मिलने को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। उनकी रिहाई पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर आलोचना भी होती रही है। हालांकि, इस बार जेल प्रशासन ने उन्हें 21 दिनों की फरलो दी है, जिसके दौरान वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रहेंगे।

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